नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों और रैली में भाग लेने से मना किया है. बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार वालों और संबंधियों से मिलने की इजाजत मांगी थी.
आदेश के मुताबिक ही कश्मीर जाऊंगा- आजाद
सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा है, ''मैं इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं. मैं वहां उनके आदेश के मुताबिक ही जाऊंगा. मैंने मानवीय आधार पर जाने की इजाजत मांगी है. ये अच्छा है कि मुख्य न्यायाधीश ने भी वहां जाने की बात कही है.'' हालांकि गुलाम नबी आजाद के जाने की तारीख अभी तय नहीं है.
बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया, जब आर्टिकल 370 हटने के बाद से वह दो बार अपने गृह प्रदेश जम्मू कश्मीर जाने में विफल रहे थे. उन्हें प्रशासन ने एयरपोर्ट से वापल दिल्ली लौटा दिया था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने, राष्ट्रपति शासन की वैधता और राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और एस अब्दुल नजीर की पीठ करेगी.
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