नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिज़ा को चेन्नई से श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात की इजाज़त दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इसके अलावा श्रीनगर में उन्हें कहीं आने-जाने के लिए प्रशासन की इजाज़त लेनी होगी. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से महबूबा मुफ्ती नजरबंद हैं, उन्हें  किसी से मिलने की इजाजत नही हैं.


 मैं कश्मीर के लिए क्या सही है, इस पर अपने मन की बात जारी रखूंगी- इल्तिज़ा


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सना इल्तिज़ा ने एबीपी न्यूज़ से कहा, ‘’जम्मू-कश्मीर में क्रूर बंदी को लागू किए आज एक महीना पूरा हो गया. इस दौरान 8 मिलियन लोगों को कैद कर लिया गया और वह लगातार डर में रह रहे हैं. उनसे उनके अधिकारों और गरिमा को छीन लिया है. मेरे पास न्याय के लिए माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था. कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं. मैं कश्मीर के लिए क्या सही है, इस पर अपने मन की बात जारी रखूंगी. जैसा कि किसी भी स्वतंत्र और जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए.’’


इल्तिजा ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका


बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें उनकी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने दिया जाए. इल्तिजा ने कहा था कि महबूबा मुफ्ती पिछले एक महीने से नजरबन्द है और अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित है. पिछले एक महीने से वो अपनी मां से नहीं मिल सकी हैं.


गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही घाटी में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, शाह फैसल, गिलानी समेत कई नेता नजरबंद हैं.


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