नई दिल्ली: मुंबई में डांस बार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी है. डांस बार के लिए महाराष्ट्र सरकार के नए लाइसेंस नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नए नियम तय किए हैं. इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार के बनाए नियमों में बदलाव करने को कहा है.


कोर्ट ने कहा कि हमने महाराष्ट्र एक्ट में लिखे अश्लील डांस की परिभाषा को बरकरार रखा है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक्ट की कुछ बातें खारिज की हैं. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून ऐसा नहीं बना सकते जिसका व्यवहारिक असर डांस बार न खुल पाना हो. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अभी महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. कोर्ट के फैसले से डांस बार मालिकों में खुशी है.


सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के मुताबिक
-रात 11.30 बजे तक ही खुलेंगे डांस बार
-डांसर पर पैसे नहीं उछाले जा सकते, अलग से टिप दी जा सकती है
-बार और डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज
-स्कूल और धार्मिक जगह से 1 किलोमीटर की दूरी की शर्त खत्म
-डांसर को अस्थायी काम की बजाय नौकरी पर रखने शर्त खारिज
-डांसिग एरिया में सीसीटीवी का नियम रद्द