SC ने कार्ति चिदंबरम से कहा, विदेश जाना है जाएं लेकिन कानून से खिलवाड़ न करें, 10 करोड़ जमा कराएं
कार्ति चिदंबरम अपनी कंपनी के काम से फ्रांस और UK जाना चाह रहे हैं. जांच की वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके विदेश जाने का विरोध कर रहा है.
नई दिल्ली: घोटाले के आरोपों में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की सशर्त अनुमति मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज दो शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी. शीर्ष अदालत ने कार्ति से कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा करवाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने और एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामलों में पूछताछ के लिए 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आगाह करते हुए कहा, ''आप जहां जाना चाहते हैं जाएं. आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन कानून से खिलवाड़ नहीं करें. अगर ऐसा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.''
कार्ति चिदंबरम अपनी कंपनी के काम से फ्रांस और UK जाना चाह रहे हैं. जांच की वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके विदेश जाने का विरोध कर रहा है. 28 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति की अर्जी पर सुनवाई की थी. ईडी के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप वह उस तारीख के बारे में बताएं जिस दिन जांच एजेंसी कार्ति से पूछताछ करना चाहता है.
ED ने कहा था, ''कोर्ट से मिलने वाली छूट का कार्ति फायदा उठाते हैं. उनके बार-बार विदेश जाने से INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस केस की जांच पर असर पड़ रहा है. दोनों मामलों में उनसे पूछताछ होनी है.''
कार्ति चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप है. साल 2007 के दौरान कार्ति के पिता पी. चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में वित्त मंत्री थे. ईडी इस मामले में जांच कर रहा है.