नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लगे ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की 'राष्ट्रीय आवश्यकता' के मद्देनजर यह आदेश पारित किया गया है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर तथा न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की पीठ ने कहा कि इस आदेश की आड़ में वेदांता को तांबा गलाने वाले प्लांट में जाने और उसके चलाने की अनुमति नहीं दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेदांता के ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस समय देश संकट का सामाना कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि वेदांता को ऑक्सीजन प्लांट चलाने की मंजूरी देने का आदेश किसी भी तरह से कंपनी के हित में नहीं माना जाएगा.
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को ऑक्सीजन प्लांट में गतिविधियों पर नजर रखने के लिये जिला कलेक्टर और तूतीकोरिन के पुलिस अधीक्षक को शामिल कर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं. उसने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि वह ऑक्सीजन उत्पादन के लिये तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर यूनिट को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले लेती, जो प्रदूषण चिंताओं को लेकर मई 2018 से बंद है.