'असली' शिवसेना की लड़ाई: शिंदे गुट की याचिका पर HC का स्पीकर को नोटिस, उद्धव की अर्जी पर 22 जनवरी को SC में सुनवाई
विधायकों की अयोग्यता को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में और एकनाथ शिंदे गुट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
Eknath Shinde VS Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर बुधवार (17 जनवरी) को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने उद्धव गुट और स्पीकर को नोटिस जारी किया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नार्वेकर और उद्धव ठाकरे समूह के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की पीठ ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को भी नोटिस जारी किया और सभी प्रतिवादियों को याचिका पर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया. पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी.
कोर्ट ने कहा, “सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए. यदि कोई हो तो जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जाए और इसकी प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जाएं. मामला 8 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाता है.”
क्या दलील दी गई?
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई इस शुक्रवार के बजाय अगले सप्ताह सोमवार को की जाए. इसको लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे.''
याचिका में क्या कहा गया है?
एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने प्रतिद्वंद्वी खेमे के 14 विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा है कि वह संबंधित अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश की 'वैधता, औचित्य और यथार्थता' को चुनौती दे रहे हैं.
वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने वकील रोहित शर्मा के माध्यम से शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित करने के नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है.
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