एक्सप्लोरर
चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन: 3 प्वाइंट्स में समझिए यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका?
इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा लेने के लिए इसका उपयोग करती हैं.
चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अब भारत में राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले पाएंगी. 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें Khelo khul ke, sab bhool ke - only on Games Live
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मध्य प्रदेश
बॉलीवुड
क्रिकेट
अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
Opinion