नई दिल्ली: आम्रपाली के अधूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट पूरा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट), 2016 (RERA) रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप के आगे का प्रोजेक्ट NBCC पूरा करे. साथ ही निवेशक बकाया रकम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (NBCC) को दें. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिली है.


निदेशकों ने निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग किया- सुप्रीम कोर्ट


सुनवाई के बाद अपने आदेश में जस्टिस अरुण मिश्रा और यु यु ललित की बेंच ने कहा कि कंपनी के निदेशकों ने निवेशकों के पैसों का दुरुपयोग किया और उनका गबन किया. आम्रपाली ग्रुप ने प्रोजेक्ट के लिए निवेशकों से पैसे लेकर प्रोजेक्ट में नहीं लगाए और अथॉरिटी को भी ज़मीन के पैसे नहीं दिए. इसमें भी मिलीभगत नज़र आती है.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान पैसे डायवर्ट हो रहे थे लेकिन इसपर नोएडा-ग्रे.नो. ऑथोरिटी की भी नज़र नहीं थी. उन्होंने प्रोजेक्ट की निगरानी में लापरवाही बरती है. कोर्ट ने कहा है कि फ्लैटों का बोगस आवंटन भी किया गया.


पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े की जांच करे ईडी- सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली के सारे लीज़ कैंसल किए जाने की ज़रूरत है. प्रोजेक्ट पूरे करने के पैसे निवेशकों से नहीं लिए जा सकते. आम्रपाली की ज़ब्त संपत्तियों की नीलामी हो. इतना ही नहीं ईडी पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े की जांच करे और कोर्ट को हर तिमाही रिपोर्ट दे.


सरकार दूसरे बिल्डर्स के अधूरे प्रोजेक्ट पर भी सख्ती दिखाए- सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अथॉरिटी को ज़मीन का भुगतान नहीं होने से निवेशकों को नुकसान नहीं होना चाहिए. अथॉरिटी ज़मीन पर कब्ज़ा लेकर बिल्डिंग गिरा नहीं सकता. फॉरेंसिक ऑडिट छह महीने में पूरा हो और उस पर कार्रवाई हो. कोर्ट ने कहा कि सरकार दूसरे बिल्डर्स के अधूरे प्रोजेक्ट पर भी सख्ती दिखाए.


कोर्ट आम्रपाली समूह में फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को मकानों का कब्जा दिलाने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.


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