दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने आज कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य भागों में बेचा जा सकता है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि इस त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों (ग्रीन पटाखों) के अलावा अन्य कोई पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य भागों में बेचा जा सकता है.
पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने के संबंध में उसका निर्देश पूरे देश में दो घंटे के लिए लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों (ऑनलाइन) के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू है. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे पटाखे चलाने की शर्त में भी मामूली बदलाव किया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार तय कर सकती हैं कि 2 घंटे कब से कब तक होंगे. अगर कहीं सुबह-शाम दोनों समय पटाखे चलाने की परंपरा है, तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम के समय दिया जा सकता है. दरअसल, अपनी अर्जी में तमिलनाडु की सरकार ने सुबह 4.30 बजे से 6.30 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाजत मांगी थी और तर्क दिया था कि दिवाली मनाने का तरीका अलग-अलग संप्रदाय का अलग-अलग है और इसमें छूट दी जाए.