SC Collegium Decision: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के लिए 4 जजों के नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी, की अहम टिप्पणी
केंद्र सरकार को भेजी अपनी इस सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा है कि इस फैसले को नहीं रोकें.
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Supreme Court Collegium Decision: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के लिए चार जिला जजों को प्रमोट करने की सिफारिश की है. केंद्र सरकार को भेजी अपनी सिफारिश में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने कहा है कि इस फैसले को नहीं रोकें. कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ शामिल हैं. कॉलेजियम ने आर शक्तिवेल, पी धनबल, चिन्नासामी कुमारप्पन और के राजशेखर के नामों की सिफारिश की है.
कॉलेजियम की अहम टिप्पणी
कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों को केंद्र की तरफ से रोककर रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे उम्मीदवारों की वरिष्ठता पर असर पड़ता है. कॉलेजियम ने सरकार से कहा कि जिन नामों की पहले सिफारिश की जा चुकी है, उन्हें प्रमोट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.
प्रस्ताव के अनुसार, ‘‘17 जनवरी 2023 के अपने प्रस्ताव द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे रामास्वामी नीलकंदन की हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी और 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार रामास्वामी नीलकंदन की आयु 48.07 वर्ष थी, जबकि उस समय के. राजशेखर की आयु 47.09 साल थी.’’
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘बार के सदस्य नीलकंदन के नाम की सिफारिश पहले की जा चुकी है और राजशेखर की नियुक्ति से पहले उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए था, अन्यथा नीलकंदन से कनिष्ठ एवं न्यायिक अधिकारी राजशेखर वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर हो जाएंगे. वरिष्ठता में इस तरह का विचलन अनुचित और स्थापित परिपाटी के विरुद्ध है.’’
21 मार्च को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चार जजों की नियुक्ति के लिए 10 अगस्त 2022 को उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश पर मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के राज्यपाल की सहमति है.
एक अन्य प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता हरप्रीत सिंह बराड़ की नियुक्ति के लिए 25 जुलाई 2022 की अपनी पहले की सिफारिश को दोहराया है.
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