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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो और नए जजों के नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी, जानें क्या कहा

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट में अभी सात पद खाली हैं. कॉलेजियम ने 13 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की.

Supreme Court Collegium News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि योग्य मुख्य जजों और हाईकोर्टों के वरिष्ठ जजो की योग्यता, अखंडता और क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद और विचारों की बहुलता को समायोजित करने के बाद, कॉलेजियम निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजो के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अधिक योग्य और सभी प्रकार से उपयुक्त पाता है

कॉलेजियम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं और इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, केएम जोसेफ, एमआर शाह, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना शामिल हैं. इसने आगे कहा कि कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य हाईकोर्टों के मुख्य जजों और वरिष्ठ जजों के नामों पर विचार-विमर्श किया और चर्चा की. प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति के लिए विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले लोगों द्वारा लिखे गए फैसलों को उनके न्यायिक कौशल पर सार्थक चर्चा और मूल्यांकन के लिए कॉलेजियम के सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था.

कॉलेजियम ने पांच नामों की सिफारिश की

13 दिसंबर, 2022 को, कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की, जिसमें जज पंकज मिथल, जज संजय करोल, जज पी.वी. संजय कुमार, जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, और जज मनोज मिश्रा शामिल हैं. उनकी नियुक्ति अभी तक सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है. सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्वीकृत पोस्ट है और वर्तमान में यह 27 जजों के साथ काम कर रहा है. इस प्रकार, सात रिक्तियां हैं. सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए दो मुख्य जजों के चयन के कारणों का विवरण देते हुए, कॉलेजियम ने कहा कि दो नामों की सिफारिश करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया गया है.

इन पहलुओं पर विचार किया गया है

सुप्रीम कोर्ट में विविधता और समावेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है (1) हाईकोर्टों का प्रतिनिधित्व जिनका सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है (2) समाज के हाशिए और पिछड़े वर्गों से व्यक्तियों को नियुक्त करना (3) लैंगिक विविधता और (4) अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व. कॉलेजियम यह सिफारिश करने का संकल्प करता है कि (1) जज राजेश बिंदल और (2) जज अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दो नामों पर वरीयता होगी

कॉलेजियम ने कहा कि 13 दिसंबर, 2022 के अपने संकल्प द्वारा कॉलेजियम द्वारा पूर्व में सुझाए गए नामों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता होगी. कॉलेजियम ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम का संकल्प सर्वसम्मत है. हालांकि, गुजरात के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्ति के संबंध में, जस्टिस केएम जोसेफ ने इस आधार पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है कि उनके नाम पर बाद में विचार किया जा सकता है.

जस्टिस बिंदल को 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें 11 अक्टूबर, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था, और वह हाईकोर्ट के जजों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या 2 पर हैं और वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं. जज अरविंद कुमार को 26 जून, 2009 को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज  और 7 दिसंबर, 2012 को स्थायी जज  के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें 13 अक्टूबर, 2021 को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किया गया था.

जज अरविंद कुमार हाईकोर्ट के जजों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या 26 पर हैं. उनके नाम की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम इस तथ्य से अवगत है कि कर्नाटक हाईकोर्ट से आने वाले जजों की वरिष्ठता में, जज अरविंद कुमार क्रम संख्या 02 पर हैं और वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच का प्रतिनिधित्व कर्नाटक हाईकोर्ट के दो जजों द्वारा किया जाता है.

ये भी पढ़ें : 'एडल्टरी के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सशस्त्र बल'- सुप्रीम कोर्ट

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