नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कार्ति को विदेश जाने की इजाज़त देने पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. INX मीडिया मामले में CBI के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को हर बार विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है.


अब तक 5 से 6 बार उनकी अर्ज़ी को जल्द सुन कर कोर्ट उन्हें विदेश जाने की इजाज़त दे चुका है. लेकिन आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जल्द सुनवाई की मांग ठुकराते हुए कहा, "आपका विदेश जाना इतना ज़रूरी मसला नहीं कि उसे दूसरे मामलों पर प्राथमिकता दी जाए. आप भारत में ही रहें."


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि कार्ति चिदंबरम का विदेश जाना कोई जरूरी मुद्दा नहीं है जिसकर तुरंत सुनवाई की जरूरत हो. तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों के पास उनकी क्षमता से ज्यादा मामले हैं.


आपको बता दें कि हाइकोर्ट में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की सुनवाई भी 26 नवंबर तक टल गई है. तब तक उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक भी जारी रहेगी.


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