SC On Azam Khan's Bail Plea: चुनावी मौसम में जेल से बाहर आने की उम्मीद लगाए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को आज झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत देने से मना कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बेंच ने आज़म से हाई कोर्ट में अपनी मांग रखने को कहा. मामले की सुनवाई के दौरान आज़म के लिए पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका कई महीनों से लंबित है. उन्होंने जजों से अनुरोध किया कि वह हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए कहें. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह इस मामले का जल्द निपटारा करने की कोशिश करे.


रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आज़म खान ने अपना और पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर धीमी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वह अधिक से अधिक समय तक जेल में रहे.


यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान फरवरी, 2020 से जेल में बंद है. उनके ऊपर लगभग 100 आपराधिक केस है। यह केस यूपी पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भी दर्ज किए हैं. उनकी याचिका में बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. लेकिन कुछ मुकदमों में जांच एजेंसी की तरफ से बरती जा रही ढिलाई के चलते उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है. गौरतलब है कि आजम के अलावा उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा भी लंबे अरसे तक जेल में रहे हैं. फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं. अब्दुल्लाह भी स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.


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