SC ने नोएडा अथॉरिटी से कहा- सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बने 2 अवैध टावरों को 2 हफ्ते में गिराने का शुरू करें काम
Supertech Emerald Court News: शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में इन दोनों इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. इन दोनों इमारतों के निर्माण में मानकों का उल्लंघन किया गया था.
![SC ने नोएडा अथॉरिटी से कहा- सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बने 2 अवैध टावरों को 2 हफ्ते में गिराने का शुरू करें काम Supreme Court directs demolition of twin 40-storied towers of Supertech Emerald Court in Noida within two weeks ANN SC ने नोएडा अथॉरिटी से कहा- सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बने 2 अवैध टावरों को 2 हफ्ते में गिराने का शुरू करें काम](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/20/47612671507583e6429d855b374b059f_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Supreme Court News: नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बने 40 मंज़िल के 2 अवैध टावरों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को 2 हफ्ते में ध्वस्त करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी 72 घंटे में इस मसले पर संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक बुलाए. कोर्ट ने इस बैठक में टावरों को गिराने का शेड्यूल फाइनल करने का आदेश दिया है.
इस आवासीय परियोजना को भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 40 मंजिला टावरों को गिराने के आदेश दिए गए हैं. नोएडा प्राधिकरण ने बीती 4 फरवरी को कोर्ट में बताया कि उसने टावर ध्वस्त करने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग को केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की के साथ परामर्श में काम करने के चुना है.
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक के निर्माणाधीन 40 मंजिला दोनों टॉवरों को ध्वस्त करने का आदेश देते हुए कहा था कि इस काम को तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए. इसके साथ ही उसने इस परियोजना में घर खरीदने वाले सभी खरीदारों को बुकिंग के समय से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटाने का निर्देश सुपरटेक को दिया था. अब कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए टावर गिराने का आदेश दिया है.
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