नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केरल सरकार को टी.पी. सेनकुमार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर फिर से बहाल करने के आदेश दिए. कोल्लन मंदिर अग्निकांड और जीशा हत्याकांड में पुलिस के कथित ढुलमुल रवैये को लेकर लोगों ने कड़ा विरोध जताया था, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मई 2016 में पदभार ग्रहण के बाद सेनकुमार को पद से हटा दिया था.
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शीर्ष अदालत ने सेनकुमार को हटाए जाने के फैसले को 'अनुचित' बताया
लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केरल सरकार के इस आदेश को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियमों की उपेक्षा कर डीजीपी को पद से हटाया गया. शीर्ष अदालत ने सेनकुमार को हटाए जाने के फैसले को 'अनुचित' बताया.