Mumbai: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत बरकरार, CBI एक हफ्ते में दाखिल करेगी हलफनामा
Supreme Court Hearing: सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अगर परमबीर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दर्ज सभी केस उसके पास ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है.
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Supreme Court Hearing Param Bir Singh Case: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई. परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अगर परमबीर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दर्ज सभी केस उसके पास ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है.
शीर्ष अदालत ने सीबीआई से इस पर 1 हफ्ते के भीतर लिखित हलफनामा देने को कहा है. वहीं बाकी पक्षों को सीबीआई के हलफनामे का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है. 11 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी. महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुनवाई के दौरान केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का विरोध किया.
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि परमबीर सिंह खुद संदिग्ध ट्रांसफर का हिस्सा रहे हैं. सीबीआई के मौजूदा निदेशक भी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से कहा कि हम हैरान हैं कि चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से, आम आदमी को पूरे मामले में क्या संदेश जा रहा है.
हाल ही में महाराष्ट्र के गोरेगांव कथित वसूली के मामले मे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, सचिन वाजे, अल्पेश पटेल और सुमित सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट की ओर से परमबीर सिंह के खिलाफ 400 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई थी.
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