राजनीति के अपराधीकरण पर SC का सख्त आदेश, वेबसाइट पर प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड और टिकट देने की वजह बताएं दल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड बताएं.साथ ही ये भी बताएं कि चुनाव लड़ने के लिए उसने आपराध से जुड़े प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया है.सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उम्मीदवारों पर चल रहे मुकदमों की जानकारी मीडिया में प्रकाशित करने की मांग की गई थी.
- राजनीतिक दल वेबसाइट में प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड बताएं.
- टिकट देने की वजह बताएं.
- क्षेत्रीय/राष्ट्रीय अखबार में छापें.
- फेसबुक/ट्विटर पर डालें.
- पालन कर चुनाव आयोग को जानकारी दें.
- पालन न होने पर आयोग अपने अधिकार के मुताबिक कार्रवाई करे.
Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn
— ANI (@ANI) February 13, 2020
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या मांग की गई थीं?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उम्मीदवारों पर चल रहे मुकदमों की जानकारी मीडिया में प्रकाशित करने की मांग की गई थी. साथ ही यह भी कहा गया है कि उसे टिकट देने वाली पार्टी भी अपने वेबसाइट में उसका आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करे.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि साल 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन पालन नहीं हो रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि इस बारे में कुछ करना ज़रूरी है. याचिकाकर्ता की यह मांग भी थी कि पार्टी यह भी बताए कि मुकदमों के लंबित रहते उस उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया.
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