CBI करेगी यूपी के बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग बच्ची की मौत की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई की.
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यूपी में एक बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग बच्ची की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एक नाबालिग बच्ची की मौत के मामले की फाइल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में एक छात्रा की मौत और उसके अपहरण से संबंधित मामले की जांच की जा सके. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट की पीठ कहा कि हमने याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया है जो मृतक की मां है और जिसने उस समय अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी को खो दिया,
सीबीआई करेगी यूपी के बोर्डिंग स्कूल में बच्ची की मौत की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को मामले की जांच से संबंधित दस्तावज सीबीआई को 4 हफ्ते में देने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में यूपी और हरियाणा में दो एफआईआर दर्ज कराई है. नाबालिग की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी.
4 हफ्ते में दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी थी. इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएं, जांच के संबंध में कागजात या फिर दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य द्वारा सीबीआई को चार सप्ताह के भीतर सौंपे जाएं और प्रतिवादी संख्या 4 को आगे की जांच करने की अनुमति दी जाए. अदालत ने मामले को 11 जुलाई, 2022 के लिए सूचीबद्ध किया. बता दें कि साल 2020 में 14 साल की एक छात्रा का शव यूपी में एक बोर्डिंग स्कूल की क्लास में लटका मिला था.
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