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'अब्बास अंसारी के खिलाफ 10 दिन के अंदर जांच पूरी करो', सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को आदेश

पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय एवं अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 फरवरी, 2025) को उत्तर प्रदेश पुलिस को गैंगस्टर अधिनियम के तहत विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ एक मामले में 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद वह अंसारी की जमानत याचिका पर विचार करेगी. अब्बास अंसारी ने मुठभेड़ के डर से 31 जनवरी को गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामले में अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही में डिजिटल माध्यम से पेश होने का अनुरोध किया था.

पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय एवं अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.

चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा दो, तीन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया गया था. अब्बास अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक हैं. जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच जारी है. इस मामले में उन्हें छह सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था.

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