सुप्रीम कोर्ट ने दी AAP को राहत, 15 जून के बजाए अब इस दिन खाली करना होगा पार्टी दफ्तर
AAP Office: दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (10 जून, 2024) को सुनवाई हुई.
Supreme Court On AAP Office: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को सोमवार (10 जून, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी. कोर्ट ने AAP को दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी.
कोर्ट ने चार मार्च को AAP को 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था क्योंकि अदालत ने पाया था कि यह भूखंड न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को आवंटित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने AAP और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और इसे देखते हुए समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी.
पीठ ने कहा कि पार्टी को 10 अगस्त तक या उससे पहले राउज एवेन्यू (Rouse Avenue) स्थित इमारत संख्या 206 का कब्जा सौंपना होगा.
Supreme Court extended the deadline till August 10, 2024, to vacate AAP’s headquarters office in the Rouse Avenue area of Delhi as the land was allotted for the expansion of Delhi High Court's infrastructure.
— ANI (@ANI) June 10, 2024
Supreme Court had earlier given AAP the deadline of June 15. pic.twitter.com/0F3CxEqHFK
मामला क्या है?
यह परिसर पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था.
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