Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने 26 मई को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी.


आप नेता जैन की अंतरिम जमानत इसके बाद से कई बार बढ़ाई जा चुकी है. जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उनकी ज़मानत अर्जी खारिज करने के छह अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है. दरअसल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. 


कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्सिट एससी शर्मा की पीठ ने यह उल्लेख करने के बाद जैन को राहत दी कि नौ दिसंबर को उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था.  पीठ ने कहा, ''मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम अंतरिम आदेश का विस्तार करने के इच्छुक हैं.'' 


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आग्रह का विरोध करते हुए दावा किया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.


क्या मामला है?
ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था. 


जैन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है. वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कहती रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सिर्फ अपना काम कर रही है. किसी ने भी गलत काम किया है तो उसे कानून के तहत सजा मिलेगी. 


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