Supreme Court Judges Appointment: सुप्रीम कोर्ट को दो और न्यायाधीश मिलने वाले हैं. हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से अवगत सूत्रों ने जानकारी दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार अगले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ले सकते हैं.
जजों की नियुक्तियों के संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी है और जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को बधाई भी दी है.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई
मंत्री रिजिजू ने ट्वीट किया, ''भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट्स के इन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. उन्हें मेरी शुभकामनाएं. 1.राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट. 2.अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाई कोर्ट.''
सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायधीश होने चाहिए. वर्तमान में 32 जज काम कर रहे हैं. शीर्ष अदालत में दो और जजों की नियुक्ति के बाद संख्या 34 हो जाएगी जोकि इसके लिए निर्धारित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है. सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए जस्टिश राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने पिछले 31 जनवरी को की थी. केंद्रीय कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने उनकी नियुक्तियों की घोषणा करते हुए अलग अधिसूचना जारी की थी. वहीं, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्तियां हुई थीं.
पिछले शनिवार (4 फरवरी)को जस्टिस पंकज मिथल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शीर्ष सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था.
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