Sanjay Singh Bail supreme Court: लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद झटके पर झटका झेल रही आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए मंगलवार (2 अप्रैल) को राहत भरी खबर आई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनकी जमानत का विरोध नहीं किया गया. वह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए थे और करीब 181 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे. सिंह को जमानत ऐसे समय में मिली है, जब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है.
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस बारे में जवाब देने को कहा. इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें
संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी लगाई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में वह मीडिया में बिल्कुल कोई बयान नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया, "संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने कहा, "हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी." इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्न सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि "मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा, "एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है?" इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, "हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं."
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