INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को जमानत, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर
वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था.
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नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके और बिना इजाजत देश से बाहर न जाने की शर्त पर जमानत दी है. हालांकि ये जमानत उन्हें सीबीआई केस में मिली है. चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी के चलते अभी बाहर नहीं आ पाएंगे.
करीब 50 से दिनों से हिरासत में हैं चिदंबरम
पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में करीब 50 से दिनों से हिरासत में हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत अर्जी का जांच एजेंसी सीबीआई ने विरोध किया था. सीबीआई का कहना था कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं. बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस मामले में हाल ही में सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है. इसमें पी चिदंबरम का भी नाम है. चार्जशीट में पी चिदंबरम सहित 14 लोगों के नाम शामिल हैं.
क्या है मामला?
गौरलतलब कि वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 में एफआईआर दर्ज की थी.
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया था. इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं और सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था.
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