Asaram Bapu Bail: रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को ज़मानत दी है. कोर्ट ने साफ किया कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की अधिक उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है.
इस दौरान वह अपना इलाज करवा सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत सूरत रेप केस में दी है. जोधपुर रेप केस में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत लेनी होगी.
मिल सकेंगे अनुयायियों से
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आसाराम को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे. सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे. हालांकि, यह पुलिस अधिकारी इलाज में दखल नहीं देंगे. आसाराम अब तक लगभग 11 साल जेल में काट चुके है.
दो मामलों में मिली है सजा
आसाराम को रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है. एक मामला उनके सूरत आश्रम में महिला अनुयायी से बलात्कार का है. दूसरा, जोधपुर आश्रम में रेप का है. 2013 में आसाराम की इंदौर में गिरफ्तारी हुई थी.
आसाराम के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है. उनकी स्थिति काफी गंभीर है. जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है. कोर्ट ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिहा करने से मना कर चुका है.