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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई पेरोल
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पेरोल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए पेरारिवलन की पेरोल अवधि को बढ़ाया है.
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पेरोल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए पेरारिवलन की पेरोल अवधि को बढ़ाया है. सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन की रिहाई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पेरोल को बढ़ाने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पेरारिवलन जब भी स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल जाए तो उसे आवश्यक सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए. दरअसल, पेरारिवलन पिछले 30 अक्टूबर से पेरोल पर बाहर था और आज उसकी पेरोल खत्म हो रही थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसकी पेरोल को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है.
बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल को लेना है. राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन और अन्य दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार की ओर से सिफारिश की गई थी, जो कि राज्यपाल के पास लंबित है. वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के पास दो साल से लंबित पेरारिवलन की दया याचिका को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर चुका है. क्यों लग रहा है वक्त? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार से ये सवाल भी कर चुका है कि आखिर राज्यपाल को इस मामले में इतना वक्त क्यों लग रहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि दो साल से सिफारिश लंबित है.यह भी पढ़ें:
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