Hearing On Article 370: सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार (11 जुलाई) को हो रही है. इस बीच आईएएस अधिकारी शाह फैसल और एक्टिविस्ट शहला राशिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएं वापस लेने की गुजारिश की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तौर पर उनके नाम हटाने की अनुमति दे दी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अनुमति मिलने के बाद अब लीड पेटिशन शाह फैसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का नाम बदल जाएगा. ये याचिका अब किसी अन्य याचिकाकर्ता के नाम पर रजिस्टर होगी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्टिकल 370 की संवैधानिकता पर सवाल खड़े करने वाली याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख 2 अगस्त तय की है.
जल्द किया जाएगा याचिकाओं का निपटारा
आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से सुनवाई शुरू करेगा. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते 3 दिन सुना जाएगा और जल्द से जल्द निपटारे का प्रयास किया जाएगा. 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था.
मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इन याचिकाओं में केंद्र सरकार के इस कदम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए थे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे. जानकारी के मुताबिक, मामले पर हर हफ्ते 3 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होगी.
सीजेआई ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस ने कहा कि 27 जुलाई तक दोनों पक्ष मुद्दों का संकलन जमा करवा दें. सुनवाई शुरू होने से पहले यह भी बताया जाए कि किस पक्ष से कौन-कौन जिरह करेगा. केंद्र ने कल नया हलफनामा दाखिल कर पिछले 4 साल में जम्मू-कश्मीर में स्थिति में आए सुधार की जानकारी दी थी. कोर्ट ने साफ किया कि उसकी सुनवाई मामले से जुड़े संवैधानिक सवालों पर है, इसलिए इस हलफनामे पर विचार नहीं किया जाएगा.
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