Delhi Pollution: बढ़ते वायु प्रदूषण पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, दिल्ली सरकार ने बताया पॉल्यूशन रोकने के लिए उठाएं कौन से कदम
Delhi Pollution: सुनावाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि राज्य में प्रदूषण के मामले बढ़ रहे हैं जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार को दीर्घकालीन उपाय करना चाहिए.
Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण (Pollution) के बढ़ते स्तर को देखते हुए 21 नवंबर को कई पाबंदियां लगाई थी. इन पाबंदियों को एक बार फिर 26 नवंबर को बढ़ाया गया.
दिल्ली ने सरकार (Delhi Government) ने कोर्ट में दाखिल किए हलफनामें में बताया कि उन्होंने पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए गाड़ियों के पार्किंग चार्ज को बढ़ाने की सिफारिश की है. वहीं उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैफिक पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी गई है. इसके अलावा यात्री गाड़ियों का उपयोग कम करें इसलिए DTC और क्लस्टर बसों की संख्या को भी बढ़ाया गया है. प्रदेश सरकार ने बताया कि सड़कों की धूल को कम करने के लिए डस्टिंग मशीन की संख्या भी बढ़ा दी गई है.
सरकार को करनी चाहिए दीर्घकालीन उपाय
वहीं सुनावाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि राज्य में प्रदूषण के मामले बढ़ रहे हैं जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार को दीर्घकालीन उपाय करनी चाहिए. वहीं इस याचिका पर वकील विकास सिंह ने कहा कि पराली जलाना भी प्रदूषण के मुख्य कारणों में है. किसानों को पराली जलाना पड़ा क्योंकि उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का काम है कि राज्य के लोग कानून का पालन करें. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राजधानी में पॉल्यूशन कम हुए हैं. जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि वायु के स्तर का बेहतर होने के पीछे की वजह दिल्ली सरकार नहीं है. बल्कि ऐसा तेज हवा की वजह से हुआ है.
30 नवंबर तक छह थर्मल पावर प्लांट बंद
तुषार मेहता ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश में 30 नवंबर तक छह थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं. इससे पहले NCR में निर्माण गतिविधियों को 21 नवंबर तक बंद कर दिया गया था. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन सभी प्रतिबंधों को आगे भी बढ़ाया जाएगा. वहीं मेहता ने इस मामले पर सुनवाई की तारीख को बढ़ाते हुए कहा कि हम 26 नवंबर को इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे.
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