Income Tax Assessment Case: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा (गांधी परिवार) की इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका पर आज मंगलवार (07 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. इन्होंने अपने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है.


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले को ट्रांसफर करना इनकम टैक्स के अधिकार क्षेत्र में है. हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे. अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुए हैं तो सेंट्रल सर्किल की जांच की जरूरत हो सकती है. हम इस मामले से राजनीतिक नहीं कानूनी तौर पर निपटेंगे. दरअसल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आयकर अधिकारियों के टैक्स निर्धारण को सेंट्रल सर्किट में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी है.


क्या है मामला?


2018-19 का असेसमेंट आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है. कई मामलों में वांछित आरोपी संजय भंडारी को रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जाता है. हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने आरोपी संजय भंडारी से किसी भी तरह के लिंक होने से इनकार कर दिया. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के हिसाब से ही फैसला लिया है.


आम आदमी पार्टी की याचिका भी इसी तरह की


इसी तरह की याचिका आम आदमी पार्टी ने भी दाखिल की है. कोर्ट ने उस पर अलग से सुनवाई की बात कही है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल करते हुए कहा था कि अपील दायर करने में इतनी देरी क्यों हुई? ऐसे मामलों में एक दिन की भी देरी घातक हो सकती है. कोर्ट ने कहा था, “ये देरी बहुत लंबी है, इसका मतलब है कि इतने समय तक आप आदेश को लेकर सोते रहे.”


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