Krishna Janmabhoomi Demolition: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (28 अगस्त) को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण गिराने के मामले पर सुनवाई होगी. अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था. जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी.


शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सोमवार की वाद सूची के अनुसार याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ सुनवाई करेगी. ये मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास की बस्तियां गिराए जाने से संबंधित है. 


सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब


सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा थी. ये अभियान कथित रूप से अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया था. जिला प्रशासन और पुलिस के साथ रेलवे की एक टीम ने ये अभियान चलाया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. 


इसके बाद यह मामला 25 अगस्त को फिर शीर्ष अदालत में पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उल्लिखित अवधि का का विस्तार करने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा था कि मामले को 28 अगस्त को सूचीबद्ध करें. अंतरिम आदेश का कोई और विस्तार नहीं होगा. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को रेलवे ने सूचित किया था कि विध्वंस पूरा हो गया है.


"100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया" 


याचिकाकर्ता के वकील ने 16 अगस्त को शीर्ष अदालत को बताया था कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है. उन्होंने तर्क दिया था कि ये कवायद उस दिन की गई जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं. इसका फायदा उठाते हुए, अधिकारियों ने 100 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया. लगभग 200 घर हैं और अब 70-80 घर बचे हैं.


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