Supreme Court on NCP MLA Disqualification Case: सुप्रीम कोर्ट में आज (29 जुलाई 2024) और कल में शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई होगी. इससे पहले इस मामले में 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन NEET UG परीक्षा को लेकर पूरे दिन सुनवाई जारी रहने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो पई थी.


शिवसेना ठाकरे गुट और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश के सामने महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मामलों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने स पर सुनवाई जरूरी बताया था, जिसके बाद अदालत ने 29 जुलाई की तारीख तय की थी. हालांकि आज मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ पहले एनसीपी मामले की सुनवाई करेंगे. इसके बाद शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई 30 जुलाई को हो सकती है.


विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दिया था अयोग्य करार


शिवसेना और एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. राहुल नार्वेकर ने शिवसेना और एनसीपी दोनों गुटों के विधायकों को योग्य बनाया था. उन्होंने किसी को अयोग्य नहीं ठहराया.


किस गुट ने की है किस चीज को लेकर अपील


एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राहुल नार्वेकर के फैसले पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शिवसेना ठाकरे गुट मांग कर रहा है कि शिव सेना में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए. तो वहीं अजित पवार के गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग शरद पवार के गुट की ओर से की गई है.


चुनाव चिह्न को लेकर 14 अगस्त को होगी सुनवाई


इस बीच, शिव सेना पार्टी और उसके चुनाव चिह्न को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त को सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को धनुष-बाण चुनाव चिह्न और शिवसेना पार्टी दी थी. उसके लिए विधायकों के बहुमत की कसौटी का इस्तेमाल किया गया. 


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