Important Hearing in Supreme Court Today: आज हफ्ते का दूसरा दिन है. हफ्ते के शुरुआती दिन कई वजहों से महत्वपूर्ण होते हैं. बात अगर अदालती कार्रवाई की करें तो यह और खास हो जाता है. इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों में सुनवाई होनी है. ये ऐसे मामले हैं जिन पर फैसले का इंतजार लोगों को बेसब्री से है और इन पर पूरे देश की मीडिया की नजर है.
चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी मामलों के बारे में जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
1. कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की SIT जांच की याचिका पर
कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की SIT जांच की मांग करने वाली ‘रूट्स इन कश्मीर’ की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पुनर्विचार याचिका को 2017 में 27 साल की देरी से दाखिल किए जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में कार्यवाही करने की कोई समय सीमा नहीं होती.
2. चुनाव आय़ोग के सदस्य आयुक्तों की नियुक्ति पर
चुनाव आयोग के सदस्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जब तक संसद इन नियुक्तियों को लेकर कोई कानून नहीं बना लेता, तब तक हम क्यों न एक गाइडलाइंस जारी करें. इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है. संविधान पीठ इस मामले पर आज सुनवाई करेगा.
3. जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के मामले में
सुप्रीम कोर्ट आज बैलों को काबू करने के खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले तमिलनाडु व महाराष्ट्र के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इससे पहले इसी साल सितंबर में इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील आनंद ग्रोवर ने बताया था कि जल्लीकट्टू के संदर्भ में किए गए संशोधन असंवैधानिक हैं.
4. अवैध धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को देना होगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार को अवैध धर्मांतरण के मामले में उठाए गए कदमों को लेकर जवाब दाखिल करना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. बता दें कि पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दबाव, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन को गंभीर मामला बताते हुए कहा था कि यह न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचाने वाली बात है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे लेकर 22 नवंबर को जवाब दाखिल करने को कहा था.
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