नई दिल्ली: नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार है लेकिन जगह ऐसी हो जहां दूसरों को परेशानी न हो। ऐसा अनिश्चित काल के लिए भी नहीं होना चाहिए.


इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क को ब्लॉक करने पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक करना उचित नहीं है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.


बता दें कि शुक्रवार को यह याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं. तब कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी थी कि चुनाव के बाद ही मामला सुनना उचित रहेगा. वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुनवाई सुबह 11.45 बजे होगी.


सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग में सड़क से लोगों को हटाने का आदेश दे. नोएडा को जाने वाला रास्ता खोला जाए. शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन से पैदा हालात की निगरानी दिल्ली हाई कोर्ट के कोई जज करें.


प्रदर्शन में शामिल होने और वहां भाषण देने वालों पर भी पुलिस नजर बनाए रखे. यह देखा जाए कि कहीं वह देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा तो नहीं रहे हैं. उनका किन संगठनों से संबंध है.