नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर व्हाट्सअप पर UPI के जरिए किए गए लेनदेन के डेटा की सुरक्षा पर जवाब मांगा है. सीपीआई सांसद बिनॉय विस्वाम की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने एनपीसीआई और आरबीआई को नोटिस जारी किया है.


याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने गूगल, अमेजन, फेसबुक और  व्हाट्सअप को भारत में डेटा स्टोर करने की अनिवार्य शर्त का पालन किए बिना UPI भुगतान आवेदन शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं.


याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा


बिनॉय विस्वाम की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि आरबीआई ने अप्रैल 2018 में एक आदेश जारी कर इन मल्टीनेशनल कंपनियों से कहा था कि वह अपना सभी डेटा भारत में ही एक सर्वर में सुरक्षित रखें. इस आदेश का अक्टूबर 2018 तक पालन किया जाना चाहिए था. उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा कि व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनी फेसबुक के डेटा को भारत के बाहर सर्वर में स्टोर करता है.


याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि एनपीसीआई और रिजर्व बैंक को भारतीय नागरिकों के डेटा की रक्षा करना अनिवार्य है. लेकिन इसके विपरीत एनपीसीआई और रिजर्व बैंक विदेशी कंपनियों को भारत में UPI के जरिए भुगतान सेवा की अनुमति देकर लोगों के हितों से समझौता कर रहे हैं.


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