नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. यह जनहित याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ ने दायर की है. प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति बी. आर गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.


सोसायटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फरवरी 2019 के फैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने नगर का नाम बदलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक जनवरी को इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज करने की मंजूरी दी थी.


सोसायटी की अपील में नगर का नाम बदलने की उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गयी है और आरोप लगाया गया है कि नाम बदलने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है.