Supreme Court Issue Notice to Governors: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई 2024) को केरल और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिकाओं पर गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के राज्यपाल के सचिव को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में राज्यपालों की ओर से विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर उन पर मंजूरी में देरी करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है.


बता दें कि दोनों राज्यों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि संबंधित राज्यपाल एक साल से भी अधिक समय से आठ विधेयकों पर बिना कोई कारण बताए अड़ंगा लगाए बैठे हुए हैं, जबकि ये विधेयक आम लोगों से जुड़े हुए हैं.


केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस


मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने की. सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किया है.


दोनों सरकार के वकीलों ने दी ये दलील


केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि वह विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं. इसी तरह, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल के कार्यालय की ओर से विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है.


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