Supreme Court: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को मधु कोड़ा की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है.इस वजह से अब वह झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.


इस वजह से खारिज हुई मधु कोड़ा की याचिका:  दरअसल, कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सीएम कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे. इसलिए, उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के  जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि हम अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं. "दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारणों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कोई सामान्य बात नहीं है.


बेंच ने कहा कि अफजल अंसारी केस में, अपीलकर्ता विधायिका का मौजूदा सदस्य था, लेकिन दोष स्थगित करने का यह कोई उचित आधार नहीं है. ऐसे में कोर्ट याचिका को खारिज करती है.


अदालत ने तीन साल की दी थी सजा 


बता दें कि कोयला घोटाला केस में ट्रायल कोर्ट ने मधु कोड़ा के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और कोड़ा के कुछ सहयोगियों को दोषी करार दिया था. उन्हें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को झारखंड के राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया था. सभी दोषियों को निचली अदालत ने तीन साल की सजा दी थी. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया था.


मधु कोड़ा 2006 से 2008 के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री थे. वह 2009 से 2014 तक सिंहभूम से लोकसभा सांसद भी रहे. कोड़ा ने 2019 में भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी.


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