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Supreme Court: 'आप जाते हैं या फिर मार्शल बुलाऊं...', राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर वकील को जस्टिस गवई ने फटकारा

Suprme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया था. कोर्ट ने वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को फटकार लगी है. कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने को भी वापस लेने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने वकील अशोक पांडे को फटकार लगाते हुए कोर्टरूम से बाहर जाने तक को कह दिया. जस्टिस ने मार्शल बुलाकर वकील को बाहर करने की बात तक कह दी. 

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में वकील पांडे की अर्जी को खारिज कर दिया था और उन पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया था. इसके बाद उन्होंने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और जुर्माना वापस लेने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (9 जुलाई) को इस मामले में सुनवाई. इस दौरान जस्टिस गवई ने न सिर्फ जुर्माना वापस लेने से इनकार किया, बल्कि वकील अशोक पांडे को बुरी तरह से फटकार लगाई. 

हम अदालत की अवमानना का केस दर्ज करेंगे: जस्टिस गवई

सुनवाई के दौरान कोर्टरूम का माहौल ऐसा बिगड़ गया कि जस्टिस ने वकील को चेतावनी तक डे डाली. जब वकील अशोक पांडे अपनी दलीलें रख रहे थे तो जस्टिस गवई नाराज हो गए. उन्होंने कहा, "अगर आपने एक शब्द भी कहा तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे. आपको इतनी सारी याचिका दायर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था."

आप जाते हैं या कोर्ट मार्शल को बुलाऊं, वकील से बोले जस्टिस

जस्टिस गवई ने वकील अशोक पांडे से पूछा कि आपने अब तक कितनी याचिकाएं दायर की हैं और कोर्ट ने आप पर कितना जुर्माना लगाया है. जज के सवाल के जवाब में वकील पांडे ने कहा, "मैंने 200 जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं. मैं संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करता हूं. कृपया आप जुर्माना वापस ले लीजिए." 

ये सुनकर जस्टिस गवई भड़क गए. उन्होंने कहा, "अगर आप पोडियम नहीं छोड़ते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा. आप अवमानना का नोटिस स्वीकार कर रहे हैं या फिर कोर्टरूम छोड़कर जा रहे हैं?" इसके बाद भी जब वकील अशोक पांडे कोर्टरूम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो जस्टिस काफी ज्यादा नाराज हो गए. उन्होंने कहा, "आप जाते हैं या फिर मैं कोर्ट मार्शल को बुलाऊं." हालांकि वकील कोर्ट से जुर्माना वापस लेने की अपील करते रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था एक लाख रुपये का जुर्माना

दरअसल, इस साल जनवरी के महीने में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसी के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए तब जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा था कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. कोर्ट ने सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नियत पर भी सवाल उठाए थे.

यह भी पढ़ें: DY Chandrachud: 'खत्म होने लगा है मेरा सब्र...', वकील को फटकार लगाते हुए ऐसा क्यों बोले CJI चंद्रचूड़?

 

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