नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने आधार पर एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है. बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है और इनकम टैक्स धारा 139एए को कोर्ट ने सही ठहराया है.


सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केन्द्र सरकार की एक याचिक पर दिया है. यह याचिका केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की थी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में दो व्यक्ति को पैन कार्ड के बिना आधार से लिंक किए ही इनकम टैक्स फाइल करने की इजाजत दे दी थी.


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि साल 2019-20 से इनकम टैक्स फाइल जजमेंट के अनुसार ही हो. पिछले साल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक करार दिया था. लेकिन फैसले में कोर्ट ने आधार के इस्तेमाल को बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन में जरूरी करने से इनकार कर दिया था.


वहीं, आधार और पैन नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है. इस तारीख तक अगर कोई व्यक्ति इसे लिंक नहीं कराते हैं तो फिर वह टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे. आधार और पैन नंबर का लिंक होना इसलिए भी जरूरी है कि 50 हजार से अधिक का लेनदेन इसके बिना नहीं किया जा सकेगा.


आधार और पैन को कैसे करे लिंक-


1. सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट- https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

2. यहां खुद को रजिस्टर करें जिसके बाद आपसे पैन नंबर की पूरी जानकारी मांगी जाएगी. इसके बाद यूजर को वैरीफाई करने के लिए वन टाइम पासवोर्ड भेजा जाएगा.

3. इसके बाद साइट पर लॉग इन करें. यहां यूजर आईडी पैन नंबर ही होता है.

4. यहां वेबसाइट पर प्रोफाइल सेटिंग्स में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें.

5. यहां आधार नंबर डालें और इसे सेव करें

6. ऐसा करते ही आपका पैन नंबर आधार से लिंक हो जाएगा.

यह भी पढ़ें-


सरकार ने लोकपाल प्रमुख और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन

वंदे भारत एक्सप्रेस: देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन को पीएम मोदी 15 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी