Atique Ahmed Case: बाहुबली अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सप्ताह टल गई है. अतीक के वकील ने और दस्तावेज दाखिल करने का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले जल्द सुनवाई की मांग की. अब जिरह को तैयार नहीं. इस कारण हम सुनवाई टाल रहे हैं. गुजरात की जेल में बंद अतीक ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले न किए जाने की मांग की है. 


सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने जब मामला सुनवाई के लिए लगा तो अतीक के वकील ने समय की मांग कर दी. जस्टिस रस्तोगी ने इस पर हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, "हमने कल देर रात आपकी याचिका को पढ़ा. अब आप सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं." 


वकील ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की बात कही. सुनवाई 2 हफ्ते टालने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई को 1 सप्ताह के लिए ही टाला. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू मौजूद थे, लेकिन उनके जिरह करने की स्थिति ही नहीं आई. 


मामला क्या है? 
दरअसल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का खतरा लग रहा है. अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए. अतीक फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है. उसकी याचिका में कहा गया है कि अगर उमेश पाल हत्याकांड में उससे कोई पूछताछ होनी भी है तो वह गुजरात में ही हो.


सीएम योगी आदित्यनाथ का क्यों किया जिक्र
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला दिया गया है. उमेश पाल हत्याकांड के बाद दिए इस बयान में योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे. इसके बाद से कुछ आला अधिकारी भी इस तरह की बात कह चुके हैं. इस तरह के बयानों और यूपी पुलिस के पिछले रिकॉर्ड का ज़िक्र करते हुए हुए अतीक अहमद ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार की है. याचिका में गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटने और जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या जैसी घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है.


गौरतलब है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को गुजरात के जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. यह आदेश तब दिया गया था जब यूपी की देवरिया जेल में बंद अतीक ने एक व्यापारी को अगवा कर जेल में बुलवा लिया था. अब अतीक ने कोर्ट से खुद को फिलहाल गुजरात मे ही रहने देने का अनुरोध किया है. 


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