Bhojshala Dispute Latest News: मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के ASI सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका हिंदू फ्रंट फ़ॉर जस्टिस नाम की संस्था की ओर से दायर की गई है. संस्था ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की अनुमति मांगी है. इसी साल 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए.


गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च को ASI सर्वे का आदेश दिया था. इस जगह को कमाल मौला मस्ज़िद बताने वाले मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी ने इस आदेश को चुनौती दी थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन ये कहा था कि रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न हो.


एएसआई ने सौंपी 2047 पेज की रिपोर्ट


हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की इस याचिका में कहा गया है कि ASI की जांच में मूर्तियों समेत हिंदू धर्म से जुड़े लगभग 1700 प्रतीक यहां से मिले हैं. 98 दिन चली जांच के बाद ASI ने 2047 पन्नों की अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सौंपी है.


सुप्रीम कोर्ट से की पुरानी रोक हटाने की मांग


इस याचिका में कहा गया है कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी ने सर्वे पर रोक की मांग अदालत से की थी. अब विवादित स्थान के सर्वे का काम एएसआई की तरफ से पूरा किया जा चुका है. ऐसे में उस मांग का कोई अर्थ नहीं रह जाता. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को 1 अप्रैल 2024 को लगाई गई अंतरिम रोक को हटा लेना चाहिए, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट की जा सके.


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