'अगर महाराष्ट्र के स्पीकर निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेंगे तो...', विधायकों की अयोग्यता मामले में SC की अहम टिप्पणी
Maharashtra MLA Disqualification Row: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र के स्पीकर विधायकों की अयोग्यता मामले के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेंगे, तो कोर्ट उसे तय कर देगा.
Maharashtra MLA Disqualification: महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर असंतोष जताया.
पिछले हफ्ते कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को स्पीकर से बात कर समय सीमा तय करने को कहा था. आज (मंगलवार, 17 अक्टूबर) को सॉलिसीटर जनरल ने इसके लिए समय की मांग. कोर्ट ने उन्हें अंतिम मौका देते हुए 30 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कहा कि अगर स्पीकर मामले के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेंगे तो कोर्ट उसे तय कर देगा.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने विषय की सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित करते हुए कहा, ‘‘हम ज्यादा समय लिए जाने से खुश नहीं है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि दशहरा की छुट्टियों के दौरान वह व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से बातचीत करेंगे, ताकि एक निश्चित तौर-तरीकों का संकेत दे सकें.’’
सीजेआई डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्ववार (13 अक्टूबर) को हुई पिछली सुनवाई के दौरान भी विधायकों की अयोग्यता में हो रही देरी को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप (राहुल नार्वेकर) हमारे आदेश को विफल नहीं कर सकते.
इसके बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चीफ शरद पवार ने कहा था कि स्पीकर जानबूझकर देरी कर रहे हैं. बता दें कि कोर्ट ने 18 सितंबर को भी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मामले में समय सीमा बताने को कहा था.
इनपुट भाषा से भी.