Rakesh Asthana Appointment: राकेश अस्थाना की नियुक्त को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब
Plea against Rakesh Asthana Appointment: राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि नियमों को ताक पर रखकर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई.
SC Notice To Rakesh Asthana: दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है. दो हफ्ते में राकेश अस्थाना को जवाब देने को कहा गया है. वकील प्रशांत भूषण ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को दी है. चुनौती याचिका में कहा गया है कि नियमों को ताक पर रखकर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई.
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट प्रशांत भूषण की इस याचिका को खारिज कर चुका है. इससे पहले, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सही ठहराया था. दिल्ली हाई कोर्ट में दिए जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति की गई.
केंद्र ने कहा कि दिल्ली के पुलिस प्रमुख के रूप में किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके पास किसी बड़े राज्य में किसी बड़े पुलिस बल का नेतृत्व करने एवं राजनीतिक एवं लोक व्यवस्था से जुड़ी समस्या से निपटने के साथ-साथ किसी केंद्रीय जांच एजेंसी और अर्धसैनिक बलों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हो.
हलफनामे में केंद्र सरकार ने साफतौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति में किसी तरह के नियम की अनदेखी नहीं की गई और यह नियुक्ति सभी लागू नियमों एवं विनियमों का ईमानदारी से पालन करने के बाद ही की गई. दिल्ली हाईकोर्ट में ये हलफनामा उस जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिसमें राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी गई है और उसी आधार पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी.
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