तमिलनाडु में मंदिरों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को जारी किया नोटिस
Tamil Nadu News: तमिलनाडु में मंदिरों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.
Tamil Nadu Temples: तमिलनाडु सरकार की ओर से राज्य के मंदिरों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के कानून को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (BJP leader Subramanian Swamy) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार ने अर्चक (पुजारी) नियुक्त करने पर भी रोक की मांग की है. इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.
बता दें कि, मुख्यमंत्री के बनते ही एमके स्टालिन ने मंदिरों में गैर-ब्राह्मणों को पुजारी बनाने का ऐलान किया था. हालांकि, विपक्ष इसके पूरी तरह से खिलाफ रहा. कई बार इसे लेकर याचिकाएं भी दायर की गईं. इसके साथ ही वह मंदिरों का कंट्रोल सरकार के हाथ में होने के खिलाफ थे.
208 पुजारियों को किया गया था नियुक्त
सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती ( HR और CE ) विभाग ने ऐसे 208 पुजारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह जन्म के आधार पर वैदिक मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने की परंपरा पर हमला करता है, जो ब्राह्मण समुदाय का एक विशेष संरक्षण है.
सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई को दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने राज्य सरकार को नास्तिक सरकार कहते हुए अर्चकों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की.
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