Supreme Court On AAP Office: दिल्ली हाई कोर्ट की आवंटित ज़मीन पर आम आदमी पार्टी (AAP) का कार्यालय चलने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 फरवरी, 2024) को कड़ी नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये जमीन खाली कराने का आदेश दिया है.


सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा है कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के एक प्लॉट पर चल रहा है. यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में AAP ने इसे अपना ऑफिस बना लिया. 


अदालती सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई. एमिकस क्यूरी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने यह जगह खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. 


सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? 
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो लोक निर्माण विभाग के सचिव, वित्त सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मीटिंग करें. सभी अधिकारी इस कब्जे को हटाने को लेकर समाधान निकाले.


केंद्र ने किया सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित- AAP 
आम आदमी पार्टी ने मामले में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी वैध दस्तावेज पेश करेंगे. पार्टी ने कहा, ''केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित किया है. हम कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करेंगे. ये स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि भूमि को दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित किया है. ये जमीन ही 1992 आईएएस अधिकारियों और तीन मंत्रियों को आवंटित की गई है. कोई भी अतिक्रमण नहीं हुआ है.''


दिल्ली सरकार ने क्या दलील दी?
दिल्ली सरकार के वकील ने मामले में बचाव की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को लौटानी होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यह तय करने को कहा है कि AAP से यह दफ्तर कब खाली करवाया जाएगा.


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