रेप केस में आसाराम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court: आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट तेजी से सुनवाई करे.
Supreme Court on Asaram Rape Case: रेप के मामले में 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 मार्च) को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट तेजी से सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि असाराम चाहे तो इलाज की मांग के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दे.
आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार लेने की अनुमति दी जाए. इसके बाद अदालत ने इसे भी खारिज करते हुए वकील से कहा कि आप इस अनुरोध को भी राजस्थान उच्च न्यायालय में ले जाएं.
सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
इससे पहले सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को 2022 में जमानत देने से इनकार कर दिया था. आसाराम के वकील ने राहत की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल पिछले नौ साल से जेल में है और वह 80 साल से अधिक उम्र का है. वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है.
दो रेप केस में साबित हो चुका है दोष
अप्रैल 2018 में राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उसी मामले में अदालत ने उसके दो सहयोगियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी. जनवरी 2023 में आसाराम को 2013 में गुजरात के एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार का भी दोषी ठहराया गया था.
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