एक्सप्लोरर
Advertisement
'ट्रेनी डॉक्टर के साथ जानवरों जैसा कृत्य', कोलकाता रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 कड़ी टिप्पणियां
कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया. वहीं अस्पताल प्रशासन से भी कई सवाल पूछे.
Supreme Court On Kolkata Rape: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार (20 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और राज्य पुलिस से कड़े सवाल किए. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी स्टेटर रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कीं ये कड़ी टिप्पणियां
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जानवरों जैसा कृत्य हुआ.
- हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं. इस फोर्स का काम होगा कि ये अस्पतालों के हालात और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अध्यय करें और इसके सुझाव हमको दें. साफतौर पर एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है.
- चीफ जस्टिस ऑफि इंडिया की अगुवाई वाली तीन जजों की कमेटी में जस्टिस जे बी पारदीवाला ने पूछा कि इस मामले में पहली एफआईआर में शिकायतकर्ता कौन था और उसका वक्त क्या था?
- मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'परिवार को शाम 8:30 बजे शव मिला और रात 11:45 पर पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई. अस्पताल क्या कर रहा था?'
बंगाल सरकार के वकील ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार के वकील ने कहा, 'हमने परिवार की इच्छा के मुताबिक मेडिकल कोर्ट बनाया था और हमने भी दोपहर ढाई बजे पुलिस को शिकायत भेजी थी.' हालांकि , सुप्रीम कोर्ट के सीधे सवालों का जवाब देना आसान नहीं लग रहा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
महाराष्ट्र
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
तहसीन मुनव्वरवरिष्ठ पत्रकार
Opinion