Supreme Court On Lalit Modi Apology: ललित मोदी ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, अवमानना की कार्यवाही बंद
Supreme Court: न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए ललित मोदी को फटकार लगाई थी. साथ ही उन्हें सोशल मीडिया मंचों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था.
Lalit Modi: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही सोमवार को बंद कर दी. कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न्यायपालिका के विरुद्ध की गई टिप्पणी को लेकर बिना शर्त माफी मांगने पर ललित मोदी के खिलाफ ही कार्यवाही को बंद कर दिया.
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने मोदी से दायर हलफनामे का संज्ञान लिया. इस हलफनामे में मोदी ने कहा है कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी तरह से ‘‘अदालत या भारतीय न्यायपालिका की गरिमा’’ के विरुद्ध हो. जिसके बाद पीठ ने कहा कि हम बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकार करते हैं. हम ललित मोदी को याद दिलाते हैं कि भविष्य में उनकी ओर से किए गए ऐसे हर प्रयास को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा जो भारतीय न्यायपालिका और अदालतों की छवि को खराब करें.
ललित मोदी को लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना शर्त मांगी माफी को खुले दिन से स्वीकार करते हैं क्योंकि अदालत माफ करने में हमेशा विश्वास करती है. खासकर तब, जब माफी बिना शर्त और सच्चे दिल से मांगी गई हो. इसके अलावा कहा कि माफी स्वीकार करते हुए हम वर्तमान कार्यवाही को बंद करते है. पीठ ने कहा कि सभी का सम्मान करना चाहिए यही हमारी एकमात्र चिंता है.
इससे पहले 13 अप्रैल को न्यायालय ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए ललित मोदी को फटकार लगाई थी. साथ ही उन्हें सोशल मीडिया मंचों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था. पीठ ने कहा था कि ललित मोदी कानून और संस्थान से और इस तरह का आचरण अगर दोबारा हुआ तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में कहा जाए कि भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हो.
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