NEET Paper Leaked: नीट पेपर लीक पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की कमिटी को कहा- 30 सितंबर तक दें पूरी रिपोर्ट
Supreme Court on NEET: सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से कहा है कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के साथ ही छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत करे. इसके अलावा अन्य उपायों पर भी अमल करे.
Supreme Court on NEET Paper Leaked Case: नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना विस्तृत आदेश पढ़ा. कोर्ट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमिटी के कार्यक्षेत्र पर बात कर रहा है. कोर्ट ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम सुझाए हैं. कोर्ट ने कहा है कि कमिटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव दे.
सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से कहा है कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दे, छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे. कमिटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे. इन सबके अलावा कमिटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए.
'बेहतर व्यवस्था बनाने पर भी दे ध्यान'
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिटी से ये भी कहा है कि वह परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे, छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बने इस पर भी ध्यान दे. 30 सितंबर तक कमिटी की रिपोर्ट मिलने के 2 सप्ताह के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें रिपोर्ट के आधार पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे.
एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भी कई निर्देश दिए. कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वह परीक्षा कराने के तौर-तरीके में बदलाव करे. जजों ने एनटीए से कहा कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक सख्त जांच सुनिश्चित करे. प्रश्न पत्रों के संचालन, आदि की जांच के लिए एक एसओपी बनाई जाए. पेपर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए खुले ई-रिक्शा के बजाय रियल टाइम लॉक वाले बंद वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स की रिकॉर्डिंग, साइबर सुरक्षा की व्यवस्था रखें ताकि डेटा को सेक्योर किया जा सके.
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