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NEET-UG Paper Leak: 'सेंटर और शहर वाइज शनिवार तक NTA सार्वजनिक करे सभी छात्रों के नंबर', नीट मामले पर बोला SC

NEET-UG Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा कि अपनी वेबसाइट पर छात्रों के नंबर सार्वजनिक करें. 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी.

Supreme Court On NEET-UG Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर गुरुवार (18 जुलाई) को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में हाजिर होने वाले छात्रों के नंबर सार्वजनिक किए जाएं और ये ध्यान रखा जाए कि किसी छात्र की पहचान सामने ना आए.

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को शनिवार (20, जुलाई 2024) तक परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबर सार्वजनिक किए जाने से पारदर्शिता आएगी और छात्रों को ये पता चल सकेगा कि किस सेंटर से किस तरह के नतीजे आए हैं.

अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एग्जाम सेंटर्स की जानकारी देने की भी बात कही. NTA को अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश किए जाने का आदेश देने के साथ ही ये भी कहा गया कि शहर और सेंटर के हिसाब से रिजल्ट को अलग-अलग घोषित किया जाए. 

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट पोर्टल पर डालें और पूरा रिजल्ट सार्वजनिक हो. इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, अब हमें ये देखना है कि ये कितने व्यापक स्तर पर हुआ.' सॉलीसिटर जनरल ने कहा, 'काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो सकती है और हम उससे पहले सुनवाई करेंगे.'

कब होगी अगली सुनवाई?

NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरे नीट-यूजी मामले पर जांच रिपोर्ट भी मांगी है. बता दें कि इस मामले पर तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है. तीन जजों की पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं. 

40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई

NEET-UG मामले पर टॉप कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं जिसमें एक याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, NTA ने अपने खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दर्ज मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अपील की थी. पांच मई, 2024 को आयोजित हुए नीट एग्जाम में 67 टॉपर सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ. 

याचिकाकर्ताओं की क्या है मांग?

सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई गई याचिकाओं में मांग की गई है कि नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और इसे नए सिरे से आयोजित कराया जाए. परीक्षा में अनियमितताओं की जांच कराए जाने की भी बात कही गई है.

ये भी पढ़ें: IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को तीन दिनों की पुलिस हिरासत, धारा 307 जोड़ी गई

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